उपखनिजों के परिवहन के लिए माइन टैग जरूरी 07 नवम्बर को कलेक्ट्रेट में लगेेंगा कैम्प

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश शासन ने उपखनिज यथा बालू/बजरी/गिट्टी आदि के
परिवहन करने वाले वाहनों में माइन टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार ने आज यहां यह जानकारी
दी। उन्होने ऐसे वाहन स्वामियों को निर्देश दिए है  जिनके वाहन उपखनिजों
के परिवहन मंे लगे है, वे तत्काल अपने वाहनों में माइन टैग लगवा लें।
उन्होंने कहा कि माइन टैग लगाए बिना वाहनों के संचालन से उपखनिजों का
परिवहन किया जाना अब सम्भव नही हो पाएगा।
विनोद कुमार ने कहा कि माइन टैग सहज उपलब्ध कराने हेतु 07 नवम्बर 2020 को
कार्यालय जिलाधिकारी खनन विभाग की पार्किंग के प्रांगण में कैम्प का
आयोजन किया गया है। संबंधित वाहन स्वामी कैम्प में उपस्थित होकर अपने
पंजीकृत वाहन के लिये माइन टैग प्राप्त कर सकते है।


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