सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, सिविल तथा राजस्व के चार पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित


सहारनपुर। जनपद में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के 01 पद,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) के 01 पद एवं सहायक जिला शासकीय
अधिवक्ता (राजस्व) के 02 पदों पर आवेदन पत्र 08 दिसम्बर 2020 तक आमंत्रित
किये गये है।
जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के पद पर आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों को
संलग्न कर 08 दिसम्बर के अपरान्ह 03ः00 बजे तक सीधे न्यायिक सहायक प्रथम
पटल पर तीन प्रतियों में जमा कराये जा सकते है। उन्होंने कहा नियत दिनांक
के उपरान्त किसी भी माध्यम से कोई आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
उन्होने कहा विस्तृत जानकारी/अर्हता आदि के संबंध में किसी भी कार्यालय
दिवस में न्यायिक सहायक प्रथम के पटल से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती
है।
जिला मजिस्ट्रेट ने रिक्त पदो ंके आवेदन हेतु शर्तें बताते हुए कहा कि
पैनल में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सहायक जिला शासकीय
अधिवक्ता (सिविल) एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के लिए किसी
ऐसे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
(दिवानी), सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को वकालत का अनुभव 07
वर्ष से कम हो, सम्मिलित नही किया जायेगा तथा जिसको आवेदक की आयु आवेदन
पत्र प्रस्तुत करते समय 60 वर्ष से अधिक हो तथा जो आवेदक पूर्व से किसी
सरकारी/गैर सरकारी वैतनिक पद पर कार्यरत हो या किसी कॉलेज में पूर्णकालिक
प्रवक्ता, ओथ कमिशनर, नोटरी, विवाह अधिकारी, न्यायमित्र, काजी के पद पर
कार्यरत हो। आवेदक को वर्तमान पद से त्याग पत्र देने पर पैनल में
सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
(सिविल) एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की नियुक्ति के संबंध
में यह भी शर्त होगी कि उसे निजी पै्रक्टीस करने का अधिकार नहीं होगा,
उन्हे केवल राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित/नियंत्रित
उपक्रम, निगम, राज्य कंपनी, परिषद, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्था
एवं प्राधिकरणों के वादों की पैरवी शासन की अनुमति से करने का अधिकार
होगा। उन्होने कहा कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सहायक जिला
शासकीय अधिवक्ता (सिविल) एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) को
शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही देय होगा। वाद/अपील/निगरानी के
मुल्यांकन के आधार पर कोई फीस देय नहीं होगा। अन्य किसी कार्य/परामर्श के
लिए भी कोई अतिरिक्त फीस देय नहीं होगी।
श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सहायक
जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)
की नियुक्ति सरकारी कर्मचारी से भिन्न होगी और राज्य कर्मचारी की कोई
सुविधा उन्हें अनुमन्य नहीं होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी),
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
(राजस्व) की नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए व्यवसायिक आबद्धता के रूप
में ही की जायेगी और राज्य सरकार को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये
आबद्धता समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदक गत तीन वर्षों के अन्दर अपने द्वारा
किये गये कार्य का विवरण-पत्र सत्यापित एवं प्रमाणित कर आवेदन-पत्र के
साथ संलग्न करेंगे। पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर अदा किये
गये आयकर की धनराशि का विवरण संलग्न करेंगे। उन्होने बताया कि आवेदनकर्ता
अपने आवेदन-पत्र के साथ उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त अन्य पिछडे
वर्गाे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों से संबंधित प्रमाण-पत्र,
जन्म तिथि प्रमाण-पत्र एवं शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र
वैयक्तिक विवरण-पत्र सहित एवं अधिवक्ता के रूप में किये गये कार्य का
अनुभव प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।
सूचना विभाग में सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित
सहारनपुर। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा सांस्कृतिक
दलों जैसे भजन, कव्वाली, जादू, आल्हा, लघु सांस्कृतिक दल, वृहद
सांस्कृतिक दल, नौटंकी, नाटक, लोकगीत तथा पपेट आदि सहित 10 विधाओं में
दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। इच्छुक
सांस्कृतिक दल अपना ऑडीशन फार्म 31 दिसम्बर 2020 तक सूचना निदेशालय, लखनऊ
में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जमा करा सकते है।
सूचना निदेशक शिशिर ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि ऑडीशन
फार्म के लिए सूचना विभाग की वेबसाइटीजजचरू//    से डाउनलोड किया जा सकता
है अथवा प्रदेश के किसी भी जिला सूचना कार्यालय या सूचना निदेशालय से 50
रूपये नगद जमा कर प्राप्त  किया जा सकता है। ऑडीशन फार्म के साथ  फार्म
के शुल्क की रसीद के साथ भरा हुआ फार्म दल के गु्रप फोटोग्राफ सहित दो
राजपत्रित अधिकारियों से अलग-अलग चरित्र प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड के
साथ संलग्न कर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से विलम्बतः 31 दिसम्बर 2020 तक
प्राप्त किये जायेंगे।
 

 




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