जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमजोर तबके को निःशुल्क विधिक सहायता देने के
लिए हमेशा तत्पर: श्रीमती सुमिता
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला जज सर्वेश कुमार के
मार्ग दर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी माह नवम्बर के
एक्शन प्लान 2020 के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहारनपुर
सचिव/न्यायिक अधिकारी (वरिष्ठ) श्रीमती सुमिता द्वारा पुलिसलाईन सभागार
में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें गुमशुदा बच्चों के प्रति
पुलिस सवर्ग से संवेदनशीलता व सक्रियता की अपील की। बच्चे देश के भविष्य
है उनके अधिकार उन्हें मिल सके और वे किसी गलत व्यवसायो में न फसें इसके
लिए पुलिस सवर्ग को जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करने के लिए हमेशा
तत्पर रहना चाहिए। छब्त्ठ के आकडे बताते है कि प्रति 8-12 मिनट में एक
बच्चे के लापता ;उपेेपदहद्ध होने की रिपोर्ट दर्ज होती है। बचपन बचाओ
आन्दोलन अे न्छप् विधि व्यवस्था मेें मा0 सर्वाेच्च न्यायालय ने
निर्देशित किया है कि ज्वेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के डवकमस त्नसम 2016ए के
त्नसम 92 में विहित प्रावधानों का पालन करना चाहिए। गुमशुदा बच्चो के
अघतन फोटोग्राफ को सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें
ताकि समाज के लोग उनके प्रति जानकारी रखे और पुलिस की हर संभव सहायता कर
सके। पोक्सो एक्ट के पीडित बालक/बालिका का चिकित्सीय परीक्षण नियत अवधि
के अन्दर करा लेना चाहिए तथा उनका धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के तहत बयान
न्यायालय में 24 घण्टे के अन्दर कराने के मा0 सर्वाेच्च न्यायालय के
द्वारा पूर्व में निर्देश दिए जा चुके है। प्रत्येक थाना के प्रभारी,
गुमशुदा बच्चो के माता पिता को कानूनी सहायता निःशुल्क रूप से प्राप्त
करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहारनपुर में भेज सकते है। जिला
विधिक सेवा प्राधिकरण कमजोर तबके को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए
हमेशा तत्पर है।
पुलिस लाईन सभागार में गुमशुदा बच्चों, पोक्सो एक्ट एवं ज्वेनाइल एक्ट की जानकारी देने हेतु सेमीनार का आयोजन: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमजोर तबके को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर: श्रीमती सुमिता
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