पूर्व एमएलसी व उनके परिजनों पर हाईकोर्ट ने ईडी मामले में लगाई रोक


सहारनपुर। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गयी कार्यवाही से पूर्व एमएलसी
हाजी मोहम्मद इकबाल व उनके परिवार को हाईकोर्ट से बडी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने ईडी की कार्यवाही को गलत ठहराया है। साथ ही स्टे करते हुए
इन्हे ईडी के अपराध में मुक्त करने का आदेश दिया है।
पूर्व एमएलसी हाजी मौहम्मद इकबाल के आवास पर ईडी द्वारा पिछले दिनों छापे
की कार्यवाही की गयी थी। छापे की कार्यवाही पर हाजी मौहम्मद इकबाल ने
जिलाधिकारी समेत प्रदेश के अधिकारियों व ईडीविभाग को अपना विरोध दर्ज
कराते हुए मेल की थी। जब प्रशासन से हाजी मौहम्मद इकबाल को कोई राहत नही
मिली तो उन्होने हाईकोर्ट का रूख किया। पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल,
एमएलसी महमूद अली के अलावा वाजिद अली, जावेद व नसीम ने हाईकोर्ट में
याचिका दायर की। उनके अधिवक्ता इन्द्रभान यादव व लल्लन वर्मा ने कोर्ट के
समक्ष ईडी की कार्यवाही को असंवैधानिक बताते हुए अपने तर्क रखे। दोनो
पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने हाजी मोहम्मद
इकबाल, महमूद, वाजिद,जावेद व नसीम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की
चलाई गयी प्रक्रिया पर स्टे कर दिया और प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ को आदेशित
किया है कि इनके खिलाफ ईडी का अपराध नही बनता इसलिए अदालत के जजमेंट को
मद्देनजर रखते हुए इनके आब्जेक्शन को तय कराये। न्यायमूर्ति ने अपने आदेश
में कहा कि याचिका कर्ताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी में जाने का
अधिकार नही है, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने कानून का हनन करते हुए इनके
खिलाफ ईडी की जो कार्यवाही की गयी है वह स्वर्था असत्य और गलत है।
हाईकोर्ट ने याचिका कर्ताओं को ईडी के अपराध में मुक्त करने का आदेश दिया
है।


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