लखनऊ: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का पारस्परिक अंतर जिला तबादला आदेश 22 अक्टूबर को जारी होगा। परिषद ने 9641 शिक्षकों भी को इस बार सहूलियतें दी हैं। बीएसए ने यदि गलती से पंजीकरण असत्यापित या निरस्त कर दिया है तो समिति से लेकर अनुमोदन लेकर कार्रवाई की जा सकती है। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। बीएसए बैठक की सूचना खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को भी देंगे, ताकि उनको उपस्थित होने का मौका मिले। शिक्षकों के दावे व आपत्तियों के लिए निस्तारण के लिए हर जिले में डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में समिति बनी है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व बीएसए सदस्य होंगे। एडी बेसिक मंडल के सभी जिलों के लिए समय सारिणी तय करेंगे। शिक्षकों के प्रत्यावेदन, आपत्ति आदि पंजिका में दर्ज होंगे। यह कार्य जिले के वरिष्ठतम बीईओ करेंगे, शिक्षक को प्राप्ति रसीद मिलेगी। समिति से निस्तारण की सूचना परिषद को भेजी जाएगी। शिक्षक की ओर से पारस्परिक अंतर जिला तबादले के ऑनलाइन आवेदन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा यदि शिक्षक का पंजीकरण बीएसए की ओर से निरस्त किया गया है और शिक्षक के प्रत्यावेदन पर समिति यह निर्णय लेती है कि उसका रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाना है तो बीएसए की लॉगइन आइडी से स्वीकृति दी जाएगी।
यूपी में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के पारस्परिक तबादले 22 अक्टूबर को