नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यात्रियों के टिकट के रिफंड से जुड़ी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई फ्लाइट की टिकटों का रिफंड क्रेडिट शेल के जरिए हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई टिकटों के रिफंड तत्काल देने का आदेश एयरलाइंस को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर लॉकडाउन के दौरान यात्रा का टिकट था, तो उसका पैसा तत्काल एयरलाइंस वापस करें। वहीं, अगर लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए टिकट कैंसिल कराया गया था, तो भी कंपनियों को उसका पैसा तीन हफ्ते के भीतर वापस करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, लॉकडाउन में रद्द हुई उड़ानों की टिकट का रिफंड यात्रियों को मिलेगा