प्राधिकरण की शमन योजना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए लाई योजना, इससे मिलेगा अवैध निर्माणों को बढ़ावा: हाई कोर्ट


प्रयागराज: अवैध निर्माणों को जुर्माना लगाकर नियमित करने के लिए लाई गई उत्तर प्रदेश शासन की शमन योजना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सहारनपुर निवासी मेहरबान अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने कहा कि यदि इस नियम को लागू करने की अनुमति दी गई तो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के लक्ष्य और उद्देश्य दोनों को ही नुकसान होगा, सुनियोजित विकास से सिर्फ इस आधार पर समझौता नहीं हो सकता कि अवैध निर्माणों में भारी मात्रा में पूंजी निवेश है, अधिकारी ऐसी योजना नहीं बना सकते जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हो, अधिनियम की धारा 32 के तहत अवैध निर्माणों को कंपाउंडिंग करने का नियम है मगर इसको बढ़ाकर वहां तक ले जाने की अनुमति नहीं है जो अधिनियम के दायरे से ही बाहर हो। कोर्ट ने आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव को 20 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है और साथ ही कोर्ट ने सभी विकास प्राधिकरणों को शमन योजना पर अमल न करने का निर्देश दिया।


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