कंगना मामले में HC का सख्त, दिया आदेश: संजय राउत बताएं किसे कहा था हरामखोर


बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री कंगना रनौत की, बीएमसी की ओर से कार्रवाई में उनके बंगले के एक हिस्से को गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत से कल जवाब मांगा. इस दौरान तीखी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे पूछा कि उन्होंने 'हरामखोर' शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया था. इस शब्द को लेकर गर्मागर्म बहस भी हुई.


कोर्ट ने कंगना के वकील से बीएमसी की कार्रवाई की फाइल और संजय राउत की क्लिप जांच के लिए लाने को कहा. वहीं इससे पहले कंगना के वकील ने 5 सितंबर के उस ट्वीट को भी कोर्ट के सामने रखने को कहा, जिसे लेकर कंगना का दावा है कि उसी के चलते उनका दफ्तर तोड़ा गया ताकि टाइमिंग का पता लग सके. कंगना के वकील बिरेंद्र सराफ ने राउत का एक बयान कोर्ट में प्ले किया, जिसमें उन्होंने हरामखोर 'शब्द' बोला था. इस पर संजय राउत के वकील ने कहा कि मेरे क्लायंट ने किसी का नाम नहीं लिया है. जिसके बाद कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड करने के बारे में पूछा. जिस पर राउत ने कल इस पर एफिडेविट फाइल करने की बात कही.



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