इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहाल 22 हजार सिपाहियों को सभी लाभ देने के दिए निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में बर्खास्त होने के बाद बहाल 22 हजार सिपाहियों को वेतन वृद्धि, प्रोन्नत वेतनमान, प्रशिक्षण अवधी सहित सेवा निरंतरता के साथ वरिष्ठता निर्धारण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। डीजीपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ को कोर्ट ने बहाल सिपाहियों को समस्त लाभ देने पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने संजीव कुमार व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। मामले को लेकर हापुड़, कानपुर नगर,मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, गाजियाबाद में तैनात सिपाहियों ने कोर्ट की शरण ली है।


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