नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण बनी मौजूदा स्थिति के आयकर, जीएसटी, कस्टम व सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न भरने में राहत के लिए सरकार अध्यादेश लाई है। कराधान एवं अन्य कानून अध्यादेश, 2020 को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। इसमें पीएम केयर्स फंड में 30 जून तक दिए जाने वाले दान को 100% करमुक्त करने का भी प्रावधान जोड़ा गया है। सरकार ने उस सीमा से भी छूट दे दी है जिसके तहत अधिकतम छूट सकल आय के 10 फीसद से ज्यादा नहीं हो सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने और आधार-पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 कर दी है।मार्च, अप्रैल एवं मई में भरे जाने वाले सेंट्रल एक्साइज रिटर्न की तारीख भी 30 जून कर दी है।
पीएम केयर्स फंड में 30 जून तक दिए जाने वाले दान को 100% करमुक्त करने का भी प्रावधान