नई दिल्ली: लॉक डाउन के दौरान केंद्र की ओर से राहत को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आरबीआई की अपील के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों ने अपने ग्राहकों को 3 महीने की ईएमआई नहीं वसूलने पर राहत देनी शुरू कर दी है। सभी बैंकों ने अपनी शाखाओं को ग्राहकों तक इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत मजदूरों को बुधवार से 182 रुपये के बजाय 202 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। इसके लिए मंत्रालय ने राज्यों को 4,431 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं।
कर्ज लेने वालों को सरकारी बैंकों ने दी 3 माह की राहत